घर मे घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई
घर मे घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई
बागपत:- जनपद न्यायालय के पोकसो एक्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती शैलजा राठी ने खुली अदालत में सुनाया फैसला।
दोषसिद्ध दीपक सत्र परीक्षण संख्या 42 / 2016, मुकदमा अपराध संख्या 39 / 2016, थाना बालैनी, जिला बागपत अन्तर्गत धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न होने की दशा में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
दोषसिद्ध दीपक को धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 06 माह के कठोर कारावास तथा 500 /- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न होने की दशा में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
दोषसिद्ध दीपक को धारा 8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न होने की दशा में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।
जेल में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी। अर्थदण्ड जमा होने की दशा में आधी धनराशि पीडिता को बतौर प्रतिकर दी जायेगी।
अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार भेजा गया। इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को अविलम्ब प्रदान की गयी और एक प्रति कारागार में इस आशय की भेजी जाने के आदेश हुए कि यदि अभियुक्त जेल अपील करना चाहे तो जेल के माध्यम से अपील हो सके।
एडीजीसी नरेंद्र सिंह पँवार एवं नरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए।
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