रश्मि के छह हत्यारों को आजीवन कारावास, जलाकर की थी हत्या
रश्मि के छह हत्यारों को आजीवन कारावास, जलाकर की थी हत्या
रिपोर्ट (सचिन त्यागी )
बागपत जिले मितली में दहेज के लिए रश्मि की हत्या के दोषियों को अदालत में आजीवन कारावास की सजा दी है। वर्ष 2017 में बहु के घरवालो ने ससुराल पक्ष के छह लोगांे के खिलाफ बागपत कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
एसपी नीरज कुमार जदौन ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में बागपत कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें मीतली गांव के एक परिवार पर अपनी बहु को जलाकर हत्या करने का आरोप लगा था। बागपत पुलिस की मोनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमें की पैरवी की गयी। थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि दो दिसंबर 2017 को काठा गांव निवासी ब्रजपाल ने बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी बेटी रश्मि की शादी मीतली गांव निवासी प्रवेश के साथ की थी। शादी के बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा और उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के पति प्रवेश, ससुर रामबीर, जेठ प्रवीण, जेठानी सानिया, देवर अरूण, चचिया सास रश्मि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। जिस पर फैसला देते हुए न्यायालय ने सभी छह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है।
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