बागपत:- आज मंगलवार दिनांक 24.06.25 को CTI राज रत्न के नेतृत्व में 10 टिकट चैकर व 17 सुरक्षा बलों के जवानों ने रेल गाड़ी संख्या 64025 व 14306 में बड़ौत तक बिना टिकट यात्रियों के चालान किए 220 बिना टिकट यात्रियों से 62000 रुपया वसूले गए व टिकट चेकिंग देख कर बिना टिकट यात्री अपना सामान छोड़ कर भाग गए व बागपत रेलवे स्टेशन पर पहली बार टिकट खिड़की पर भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली शामली रेललाईन दोहरीकरण मुहिम के लीडर व अग्रवाल मित्र मंडल के सचिव अनुज बंसल से हुई वार्ता में रेलवे का कहना है कि दिल्ली शामली रेलमार्ग उनके मुख्य एजेंडे में है वह इस रेल मार्ग पर सुबह शाम दोनों समय भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के साथ व्यापक सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों से दिल्ली शामली रेललाईन दोहरीकरण मुहिम के लीडर अनुज बंसल,यशवीर सिंह ,हर्ष शर्मा एडवोकेट, रूपिन तोमर,विजेंद्र बैसैतिया,विक्की वत्स,अनुज कुमार, डीपीएस पँवार,रामनिवास वर्मा,डॉ नवाब सैफ़ी लगातार दोहरीकरण के मुद्दे के साथ साथ ट्रैक पर चेकिंग अभियान की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इस ट्रैक पर ट्रेन में दो हत्याएं हो चुकी है...
खेकड़ा:- गत 11 जनवरी को अनेक हिन्दू संगठनों व भाजपा के कार्यकर्ता खेकड़ा कोतवाली पर नगर की एक डेयरी पर 3 माह से भूखे प्यासे गौवंशो व मरणासन्न अवस्था में रह रहे गौवंशो की शिकायत दर्ज करने खेकड़ा कोतवाली के हेल्पडेस्क पर पहुंचे थे किंतु एसएसआई धर्मसिंह आदि पुलिसकर्मियों ने उल्टा कार्यकर्ताओं को धमकाया की तुम्हे किसने ठेका दिया तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है गौमाता की रक्षा का? ऐसा बुरा भला कहकर धक्का देकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया ।इस सम्बंध में एडवोकेट हर्ष शर्मा ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे । खेकड़ा नगर मण्डल अध्यक्ष का कहना है कि वे जल्द इस सम्बंध में बैठक कर रचना बनाकर शीर्ष अधिकारियों से वार्ता करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराएँगे कार्यकर्ताओ का अपमान वे बिल्कुल सहन नही करेंगे।
बलात्कार के आरोपी युवक को 20 साल के कारावास की सजा बागपत:- खेकड़ा थाना क्षेत्र के गाँव की 8 साल की बच्ची के साथ सन 2021 में बलात्कार के आरोपी युवक राज धामा को जिला व सत्र न्यायाधीश एक्सक्लुसिव पोक्सो कोर्ट श्रीमान संजीव कुमार ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दिनांक 23.05.021 को पीड़िता गांव संकरौद में अपने पड़ोसी अभियुक्त राज के घर गाय को रोटी देने के लिए गई थी आरोपी युवक ने अपने घर में बने कमरे में ले जाकर जबरन 8 साल की बच्ची से रेप किया जिसको दोष मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष का कारावास सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह/साक्ष्य पेश किए गए । अभियोजन/पीड़िता के अधिवक्ता समोद पँवार ने कहा कि 8 साल की बच्ची के साथ जो क्रूरता की गई उसके लिए निर्णय देर से सही किंतु संतोषजनक निर्णय कोर्ट ने दिया है जिससे पीड़िता के परिजन भी संतुष्ट हैं। अधिवक्ता समोद पँवार ने बताया धारा 376AB, आईपीसी,व धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास व 50,000 अर्थदण्ड दिया गया एवं जुर्माना जमा न करने की दशा में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Comments
Post a Comment